नर्मदापुरम। फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान / जोखिमों की भरपाई हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, जिसमें ऋणी तथा अऋणी दोनो ही प्रकार के किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते है। किसान भाई इस वर्ष बोई गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक संबंधित बैंको/समितियों के माध्यम से करा सकते है। उप संचालक कृषि नर्मदापुरम जे.आर. हेडाऊ ने किसान भाइयों से कहा है कि अब फसल बीमा कराने के लिए मात्र 12 ही दिन शेष है, अत: किसान भाई शीघ्र फसल बीमा कराए।
उप संचालक कृषि ने बताया है कि जिले की प्रमुख खरीफ फसल धान सिंचित हेतु 100 रुपये प्रति हेक्टर, धान असिंचित हेतु 620 रूपये प्रति हेक्टर, सोयाबीन हेतु 730 रूपये प्रति हेक्टर, मक्का हेतु 660 रूपये प्रति हेक्टर, अरहर हेतु 682 रूपये प्रति हेक्टर की बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है। किसान भाई उक्तानुसार बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिम की भरपाई कर सकते है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले में खरीफ वर्ष 2024 में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का व अरहर पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित है। कृषक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जावे। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो किसान भाई बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार करा लेंवे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत वर्षो से स्वैच्छिक कर दी गई है, ऐसी स्थिति में जिन किसान भाईयों को फसलों का बीमा नहीं कराना है, ऐसे किसान भाई बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2024 तक बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचित कर देंवे कि वे इस वर्ष योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते है।
वहीं अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक/लोकसेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करा सकते है। अऋणी कृषको हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड व मोवाईल नंबर, आधार कार्ड अनिवार्य है, अन्य पहचान पत्र, शासन द्वारा मान्य दस्तावेज, वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आई.डी., ड्रायविंग लाईसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा।
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